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13 Mar 2025, Thu

देशद्रोह केस: शेहला रशीद को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने केस वापस लेने की दी अनुमति

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देशद्रोह केस: शेहला रशीद को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने केस वापस लेने की दी अनुमति। छात्र नेता शेहला रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने साल 2019 के देशद्रोह मामले में उनके खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की दिल्ली पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने शेहला के खिलाफ मामला वापस लेने की दिल्ली पुलिस को इजाजत दी है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस वापस लेने की अनुमति मांगी थी. ये मामला शेहला राशिद के सेना को लेकर किए गए ट्वीट्स से जुड़ा था.

देशद्रोह के मामले में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने साल 2019 के देशद्रोह मामले में उनके खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की दिल्ली पुलिस की अर्जी स्वीकार कर ली है. कोर्ट ने शेहला के खिलाफ मामला वापस लेने की दिल्ली पुलिस को इजाजत दी है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस वापस लेने की अनुमति मांगी थी. ये मामला शेहला राशिद के सेना को लेकर किए गए ट्वीट्स से जुड़ा था.

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने 27 फरवरी को ये आदेश पारित किया. कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने एक आवेदन दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शेहला के खिलाफ मुकदमा चलाने की अपनी मंजूरी वापस ले ली है. आवेदन के मुताबिक एलजी का आदेश एक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर आया था.

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जम्मू-कश्मीर और सेना को लेकर किए थे विवादास्पद पोस्ट

अर्जी में कहा गया कि दिल्ली के राज्यपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है. उपराज्यपाल ने बीते साल 23 दिसंबर, 2024 को मंजूरी दे दी थी. 18 अगस्त 2019 को शेहला रशीद ने जम्मू-कश्मीर और सेना को लेकर कई आपत्तिजनक और विवादास्पद पोस्ट किए थे, अपने ट्वीट के जरिए अलग-अलग समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था. उन पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगे थे.

सेना पर कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप

शेहला ने भारतीय सेना पर कश्मीर के लोगों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि सेना रात के समय आम लोगों के घर में घुसकर परेशान कर रही है. उनके घरों का राशन आटा, दाल, तेल जमीन पर फेंका जा रहा है. उनके घर के लड़कों को अवैध तौर पर हिरासत में लिया जा रहा है. इसके अलावा शेहला ने सेना पर आम लोगों को शोपियां में टॉर्चर करने का भी आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट के वकील की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा

वहीं सेना ने शेहला के आरोपों का खंडन करते हुए इसे झूठ करार दिया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153, 504 और 505 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर यह मुकदमा दायर किया गया था. उन्होंने दिल्ली पुलिस से मांग की थी कि मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. दिल्ली के उपराज्यपाल ने 2023 में शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी थी.

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By Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि