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12 Mar 2025, Wed
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भोपाल :मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: वन विभाग के कर्मचारियों को मिलेगी 10 लाख रुपये की ग्रेजुएटी। मध्य प्रदेश वन विभाग में कार्यरत स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत एवं मृत्यु होने पर ग्रेजुएटी के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।

नए ग्रेजुएटी भुगतान के आदेश वन मुख्यालय ने गुरुवार को जारी कर दिए हैं। नए ग्रेजुएटी भुगतान के आदेश को लेकर लंबे समय से मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच मांग करता आ रहा था।

तीन लाख 50 हजार रुपये मिलती है ग्रेजुएटी

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि वन विभाग में ग्रेजुएटी अधिनियम 1972 के तहत स्थाई कर्मियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु होने पर अभी तक तीन लाख 50 हजार रुपये ग्रेजुएटी भुगतान की जा रही थी।

अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाएंगे

केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के स्थान पर नए ग्रेजुएटी अधिनियम 2010 प्रतिस्थापित कर दिए हैं। जिसके तहत कर्मचारियों को ग्रेजुएटी साढे़ तीन लाख के स्थान पर अधिकतम 10 लाख रुपए भुगतान किए जाने की निर्देश है लेकिन मध्य प्रदेश में 14 साल बाद भी नए ग्रेजुएटी अधिनियम लागू नहीं किए गए हैं।

अन्य विभागों में भी हो सकते हैं लागू

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की मांग के बाद वन विभाग में पहली बार नए ग्रेजुएटी अधिनियम लागू किए गए हैं। वन विभाग के आदेश के बाद अब अन्य विभागों में भी नए ग्रेजुएटी अधिनियम लागू हो जाएंगे।

 
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By Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि