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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नवजात तस्करी के मामलों में अस्पतालों का लाइसेंस होगा रद्द, बच्चों के गायब होने पर सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नवजात तस्करी के मामलों में अस्पतालों का लाइसेंस होगा रद्द, बच्चों के गायब होने पर सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नवजात तस्करी के मामलों में अस्पतालों का लाइसेंस होगा रद्द, बच्चों के गायब होने पर सख्त निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तस्करी करके लाए गए बच्चे को उत्तर प्रदेश के दंपती को सौंपने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की जमानत रद्द की और मामले की गंभीरता न समझने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों को फटकार लगाई।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नवजात तस्करी के मामलों में अस्पतालों का लाइसेंस होगा रद्द, बच्चों के गायब होने पर सख्त निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाल तस्करी को लेकर सख्त आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि अगर अस्पताल से नवजात गायब होते हैं तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को बाल तस्करी से जुड़े मामलों की सुनवाई छह महीने में पूरी करने का आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों से निपटने के तरीके को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। ऐसे अपराध रोकने के लिए राज्यों को सख्त दिशा-निर्देश दिए। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि देशभर के हाईकोर्ट में बाल तस्करी के कितने मामले लंबित हैं, इसकी जानकारी दी जाए। इसके बाद छह महीने में मुकदमे को पूरा करने और दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: नवजात तस्करी के मामलों में अस्पतालों का लाइसेंस होगा रद्द, बच्चों के गायब होने पर सख्त निर्देश

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