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14 Mar 2025, Fri

School Reopen: 15 अक्‍टूबर से इन शर्तों के साथ खुल सकेंगे स्‍कूल, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

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School Reopen : शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को 15 अक्टूबर से एक क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। इसकी जानकारी देते हुए, केंद्रीय कैबिनेट शिक्षा मंत्री डॉ। रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य के लिए अपना स्वयं का मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना है। ताजा गाइडलाइन के अनुसार, छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित विद्यालय के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं, और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन तैयार करने और परोसने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि छात्र केवल अपने माता-पिता की सहमति से शारीरिक रूप से स्कूल में भाग लेंगे। जो लोग स्कूल जाने की इच्छा नहीं रखते हैं वे ऑनलाइन कक्षाएं लेना जारी रख सकते हैं। दूसरी ओर, स्कूलों को उपस्थिति में लचीलापन सुनिश्चित करना होगा।

स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद से खोलने की तैयारियों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सुरक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत स्कूल किसी बच्चे को कक्षाओं में आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। न ही उन पर उपस्थिति को लेकर किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल खुलने के दो से तीन हफ्ते तक बच्चों का कोई एसेसमेंट टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल आने की अनुमति रहेगी। छात्र क्लास रूम या ऑनलाइन में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। स्कूल खोलने को लेकर अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है।

कोरोना संक्रमण के बीच मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कड़े सुरक्षा मानकों के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही राज्यों और स्कूलों को इसे अपने स्तर पर और प्रभावशाली बनाने की छूट भी दी है। स्कूलों को न सिर्फ कक्षाओं को साफ-सुथरा रखना होगा, बल्कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कैंटीन, पीने वाले पानी के टैंक और शौचालयों को भी स्वच्छ रखना होगा। स्कूलों को रिस्पांस टीम जैसे इमर्जेंसी रिस्पांस टीम, जनरल सपोर्ट टीम, हाइजेनिक इंस्पेक्शन टीम आदि गठित करने का सुझाव दिया गया है।

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यह है स्‍कूलों के लिए प्‍लान

स्कूलों को परिवहन व्यवस्था का पूरा प्लान, छात्रों के बैठने का प्लान आदि तय मानकों के हिसाब से तैयार करने को भी कहा गया है, ताकि एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच छह फीट की दूरी बनी रहे। स्कूल खोलने के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों का भी गाइडलाइन में उल्लेख किया गया है। इसके तहत कक्षाओं सहित पूरे स्कूल परिसर को हर दिन पढ़ाई खत्म होने के बाद अच्छे से सैनिटाइज करना होगा। स्कूल आने वाले प्रत्येक छात्र, शिक्षक और दूसरे कर्मचारियों के लिए मास्क जरूरी होगा। छात्रों को मास्क के साथ सैनिटाइजर भी लाना होगा। स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से बचने के लिए कहा गया है, जिसमें छात्र एक जगह एकत्रित हों। इसके साथ ही छात्रों के स्वास्थ्य पर भी नजर रखी जाएगी। स्कूलों से एक तय समय के अंतराल पर सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए भी कहा गया है।

इन उपायों को अपनाने की सलाह

-बच्चों को गर्म मिड-डे मील ही उपलब्ध कराया जाए। यदि यह संभव नहीं है, तो उन्हें इसके बदले राशि उपलब्ध कराई जाए।

-स्कूलों में नर्स, डॉक्टर या फिर किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी को तैनात किया जाए, जो बच्चों के स्वास्थ्य का नियमित ध्यान रख सके।

एनसीईआरटी के वैकल्पिक कैलेंडर का स्कूल पालन करें। मूल्यांकन के दौरान पेन-पेपर टेस्ट के बजाय सीख आधारित मूल्यांकन के फार्मेट को अपनाने पर जोर दें।

 

-बच्चों को हाथ धुलने सहित शारीरिक दूरी के बारे में जागरूक किया जाए।

स्कूल फिर से खोलने के लिए SOP एसओपी

  • स्कूलों को परिसर की उचित सफाई और कीटाणुशोधन प्रक्रियाओं की व्यवस्था और कार्यान्वयन करना होगा।

  • ग्राउंड, कक्षाएं, फर्नीचर, भंडारण स्थान, पानी की टंकी, वॉशरूम, स्कूल परिसर में हर जगह को अच्छी तरह से कीटाणुरहित किया जाएगा।

  • इनडोर क्षेत्रों में उचित वायु प्रवाह होना चाहिए।

  • स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे आपातकालीन देखभाल और समर्थन, स्वच्छता निरीक्षण, दूसरों के बीच कमोडिटी समर्थन जैसे कार्य दल बनाएं।

  • स्कूल जाने वाले सभी लोगों के लिए प्रवेश और निकास का समय नियोजित करना होगा और सामाजिक गड़बड़ी को बनाए रखना होगा। इसलिए, स्कूलों को बैठने की एक नई व्यवस्था के साथ आना होगा जो सामाजिक दूर के दिशा-निर्देशों के अनुकूल हो।

  • स्कूलों में सभी गतिविधियों के दौरान, सभी कर्मचारी सदस्यों, श्रमिकों और छात्रों को हर समय एक फेस कवर / मास्क पहनना होगा।

  • शैक्षणिक कैलेंडर की योजना सभी वर्गों, ब्रेक और परीक्षाओं सहित बनाई जाएगी।

  • छात्रों के वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना स्कूल का कर्तव्य है।

  • स्कूलों में नजदीकी आपातकालीन केंद्रों, और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की सभी संपर्क जानकारी होनी चाहिए।

  • यदि मामले में, कोई भी COVID-19 संक्रमण के लिए लक्षण दिखा रहा है, तो निरोध और अलगाव प्रोटोकॉल का पालन सरकार द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

  • स्कूलों में मध्यान्ह भोजन तैयार करते और परोसते समय सभी सावधानियां बरतनी होंगी। सरकार ने सुझाव दिया कि भोजन गर्म और ठीक से पकाया जाना चाहिए।

  • सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में, सरकार ने अधिसूचित किया है कि स्कूल के फिर से खोलने के 2-3 सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं होगा।

  • केंद्र ने आईसीटी और ऑनलाइन सीखने के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, शिक्षकों को छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में सूचित करना चाहिए और कक्षाएं कैसे आयोजित की जाएंगी।

  • इसके अलावा, स्कूलों को ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में शिक्षण को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

  • शिक्षकों से छात्रों को महामारी के बारे में शिक्षित करने और उनकी भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है।

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एनसीईआरटी के वैकल्पिक कैलेंडर का स्कूल पालन करें। मूल्यांकन के दौरान पेन-पेपर टेस्ट के बजाय सीख आधारित मूल्यांकन के फार्मेट को अपनाने पर जोर दें।

-बच्चों को हाथ धुलने सहित शारीरिक दूरी के बारे में जागरूक किया जाए।

स्कूल फिर से खोलने के लिए SOP एसओपी

  • स्कूलों को परिसर की उचित सफाई और कीटाणुशोधन प्रक्रियाओं की व्यवस्था और कार्यान्वयन करना होगा।

 

  • ग्राउंड, कक्षाएं, फर्नीचर, भंडारण स्थान, पानी की टंकी, वॉशरूम, स्कूल परिसर में हर जगह को अच्छी तरह से कीटाणुरहित किया जाएगा।

  • इनडोर क्षेत्रों में उचित वायु प्रवाह होना चाहिए।

  • स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे आपातकालीन देखभाल और समर्थन, स्वच्छता निरीक्षण, दूसरों के बीच कमोडिटी समर्थन जैसे कार्य दल बनाएं।

  • स्कूल जाने वाले सभी लोगों के लिए प्रवेश और निकास का समय नियोजित करना होगा और सामाजिक गड़बड़ी को बनाए रखना होगा। इसलिए, स्कूलों को बैठने की एक नई व्यवस्था के साथ आना होगा जो सामाजिक दूर के दिशा-निर्देशों के अनुकूल हो।

 

  • स्कूलों में सभी गतिविधियों के दौरान, सभी कर्मचारी सदस्यों, श्रमिकों और छात्रों को हर समय एक फेस कवर / मास्क पहनना होगा।

  • शैक्षणिक कैलेंडर की योजना सभी वर्गों, ब्रेक और परीक्षाओं सहित बनाई जाएगी।

  • छात्रों के वर्तमान स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना स्कूल का कर्तव्य है।

  • स्कूलों में नजदीकी आपातकालीन केंद्रों, और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की सभी संपर्क जानकारी होनी चाहिए।

 

  • यदि मामले में, कोई भी COVID-19 संक्रमण के लिए लक्षण दिखा रहा है, तो निरोध और अलगाव प्रोटोकॉल का पालन सरकार द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।

  • स्कूलों में मध्यान्ह भोजन तैयार करते और परोसते समय सभी सावधानियां बरतनी होंगी। सरकार ने सुझाव दिया कि भोजन गर्म और ठीक से पकाया जाना चाहिए।

  • सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में, सरकार ने अधिसूचित किया है कि स्कूल के फिर से खोलने के 2-3 सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं होगा।

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  • केंद्र ने आईसीटी और ऑनलाइन सीखने के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा, शिक्षकों को छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में सूचित करना चाहिए और कक्षाएं कैसे आयोजित की जाएंगी।

  • इसके अलावा, स्कूलों को ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में शिक्षण को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।

  • शिक्षकों से छात्रों को महामारी के बारे में शिक्षित करने और उनकी भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करने की उम्मीद की जाती है।

 

 

 

By Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम