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सास की क्रूरतम हत्या करने वाली बहू को मृत्युदंड, रीवा न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

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रीवा। मध्यप्रदेश के रीवा जिले में 2 साल पहले सास की बहू ने क्रूरतम तरीके से हत्या कर क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, बताया जा रहा है की 30 साल के बाद रीवा में किसी महिला को फाँसी की सजा सुनाई गई है। महिला ने अपनी सास के ऊपर धारदार हथियार से तक़रीबन 100 वार कर के मौत के घाट उतार दिया था।

पूरी घटना रीवा जिले के मनगवां अंतर्गत अतरैला में 12 जुलाई 2022 को सास बहू के कलह में बहू ने अपनी सास पर हमला बोल दिया था। आरोपी बहू कंचन कोल ने जब घर के अन्य सदस्य मौजूद नहीं थे तभी धारदार हथियार से अपनी सास पर हमला कर दिया था। रीवा जिला न्यायालय की न्यायाधीश पद्मा जाटव ने पोस्टमार्डम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर इसे क्रूर अपराध माना।

लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्रूरता की बात निकलकर सामने आई थी। न्यायालय ने इसे हत्या नहीं क्रूरतम हत्या माना। मामले में न्यायालय ने इस अपराध के लिए बहू को फांसी की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि जिले में इस तरह की फांसी का मामला 30 साल बाद देखने को मिला है। घटना के पहले सास-बहू के बीच आए दिन घरेलू कलह होती थी। 12 जुलाई 2022 को जब घर में सास-बहू के अलावा और कोई नहीं था। तभी कंचन ने अपनी सास सरोज को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस सरोज को एंबुलेंस से रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी।

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