भोपाल. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि को दो हफ्ते तक बढ़ाकर उसे 17 मई तक के लिए लागू कर दिया है. इसी के साथ अलग-अलग जोन में वहां के हालात के मुताबिक छूट और पाबंदी भी रहेगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन (MHA Guideline) के अनुसार चार मई से ग्रीन जोन जिलों में शराब, गुटखा और पान की दुकानें खोलने की छूट रहेगी. मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन (Green Zone) में 24 जिले शामिल हैं. प्रदेश सरकार नये हालात पर नये सिरे से विचार कर रही है. कोरोना संक्रमण की स्थिति के मुताबिक फैसला लिया जाएगा.
शुक्रवार एक मई को केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन दो हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया. जिसके बाद तीन मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 17 मई तक चलेगा. केंद्र ने गाइडलाइन भी जारी की है जिसके मुताबिक चार मई से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिलों को लेकर अलग-अलग सेवाओं की व्यवस्था दी गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रदेश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं. इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय की जारी गाइडलाइन पर भी चर्चा होगी.
ग्रीन जोन में छूट
गाइडलाइन के अनुसार ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब, गुटखा और पान की दुकान खुली रहेंगी. मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन में 24 जिले, रेड जोन में नौ और ऑरेंज जोन में 19 जिले आते हैं. इन सभी जोन को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अलग-अलग सेवाओं के लिए छूट दी गई है. गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार मध्य प्रदेश के नीमच, झाबुआ, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, सीहोर, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी, सतना, पन्ना, कटनी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर ग्रीन जोन में आते हैं.
रेड जोन में पाबंदी
राज्य के रेड जोन में आने वाले नौ जिलों- उज्जैन, धार, बड़वानी, इंदौर, देवास, खंडवा, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहने तक दो हफ्ते अभी और शराब की दुकानें बंद रहेंगी. इसी तरह से ऑरेंज जोन में आने वाले 19 जिले- मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, खरगोन, शाजापुर, आगर-मालवा, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, सागर, विदिशा, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, डिंडोरी, शहडोल में भी अलग-अलग सेवाओं को लेकर व्यवस्था दी गई है.