जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर चल रही कार्रवाई के मामले में कलेक्टर खंडवा और कमिश्नर इंदौर के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किए है . हाईकोर्ट ने पाया कि लाउडस्पीकर हटाने की कार्रवाई में निर्देशों एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन नहीं किया गया है ।
हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते यह अवमानना का मामला बनता है ।
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पैरवी की। अधिवक्ता उरमलिया ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि प्रशासन द्वारा न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी की गई है और धार्मिक स्थलों पर विधि के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के लाउडस्पीकर हटाए गए, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की इस लापरवाही से न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंची है ।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बहुचर्चित लाउडस्पीकर मामले में कलेक्टर खंडवा और कमिश्नर इंदौर के ख़िलाफ़ जारी किए अवमानना नोटिस
