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Loudspeaker And DJ: लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर कलेक्टर करेंगे धर्मगुरुओं संग बैठक

       

Loudspeaker And DJ: लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर कलेक्टर धर्मगुरुओं संग बैठक करेंगे।  लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर नई सरकार द्वारा जारी आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। अब जिले में उड़नदस्तों द्वारा इनकी निगरानी करने के साथ ही ध्वनि के स्तर को जांचा जाएगा। प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए बनाए गए नियमों का पालन कराने के लिए सात दिन का समय दिया है। इसके बाद उड़नदस्तों द्वारा जांच के साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यह जानकारी स्मार्ट सिटी कार्यालय में गुरुवार को आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने दी है। बैठक में विशेष रूप से पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी मिश्रा और सभी धर्मों के धर्मगुरु उपस्थित थे।

स्मार्ट सिटी कार्यालय में धर्मगुरुओं के साथ आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर और पुलिस आयुक्त ने धर्मगुरुओं से चर्चा करते हुए बताया कि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। यह कई मानसिक बीमारियों का कारण बन रहा है। साथ ही ह्रदय एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को अत्यधिक तकलीफ़ देता है, बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान करता है। इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का राज्य शासन द्वारा पालन कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत जिले में भी अब नियमों के तहत ही लाउडस्पीकर, डीजे का उपयोग किया जा सकेगा। एक धार्मिक स्थान पर सिर्फ एक ही लाउडस्पीकर लगाया जा सकेगा, जिसका उपयोग निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही किया जा सकेगा।

उड़नदस्तों का किया जाएगा गठन

सभी धार्मिक स्थलों, धार्मिक यात्राओं, जुलूस में निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर में ही लाउडस्पीकरों का उपयोग किया जा सकेगा। निर्धारित ध्वनि सीमा स्तर का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस दौरान समझाइश भी दी जाएगी, इसके बाद भी यदि उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसके लिए जिले में उड़नदस्तों का गठन किया जाएगा।

मध्यम आकार के दो डीजे को अनुमति

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यात्राओं में सिर्फ दो डीजे की अनुमति दी जाएगी। यह डीजे भी मध्यम आकार के होना चाहिए। डीजे व लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए विधिवत अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना अनिवार्य है। यदि बिना अनुमति उपयोग किया गया तो इसे निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।

इनका कहना है
जिले में धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही लाउडस्पीकर एवं डीजे आदि का उपयोग किया जा सकेगा। सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर सात दिन में नियमों का पालन कराने के लिए कहा गया है।

सरकार द्वारा लाउडस्पीकार और डीजे के लिए जारी किए गए आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए उड़नदस्ते गठित किए जा रहे हैं जो कि निगरानी रखने के साथ ही नियमों की समझाइश देंगे। इसके बाद भी उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
– हरिनारायणाचारी मिश्रा, पुलिस आयुक्त

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