Lokayukta Raid: रंगे हाथों रिश्वत लेने पर निलंबित पटवारी पर गिरी गाज, पहले बर्खास्त अब 4 साल सश्रम कारावास, Zero Tolerance । कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा अधिकारियों को समय-समय पर भ्रष्टाचार Corrruption पर जीरो टॉलरेंस Zero Toleranc Policy की नीति अपनाने के दिए गए निर्देश के पालन में विजयराघवगढ़ के अनुभागीय अधिकारी राजस्व ने रिश्वत लेते ट्रेप होने पर निलंबित किए गए पटवारी राजभान त्रिपाठी को अब पटवारी पद से पदच्युत ( Dismis) बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
विजयराघवगढ के एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया
बर्खास्त पटवारी राजभान त्रिपाठी को लोकायुक्त जबलपुर द्वारा रिश्वत लेते हुए ट्रेप होने के बाद विशेष न्यायालय में चालान पेश किए जाने पर 14 नवंबर 2017 को विजयराघवगढ के एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था । इसके बाद आरोप प्रमाणित होने पर विशेष न्यायालय द्वारा निलंबित पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया और निर्देशित किया गया कि अभियुक्त द्वारा अर्थ दंड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम करने की दशा में 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा ,तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
दोष सिद्ध पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त
इस स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के शासकीय सेवकों के संबंध में दंड विनिमय करने वाले मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम एवं अपील नियमों के तहत शासकीय सेवक के आपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर सेवा से पदच्युत करने की शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है।
पटवारी के पद से बर्खास्त
उल्लेखित नियमों के प्रकाश में अनुभागीय अधिकारी राजस्व विजयराघवगढ ने निलंबित पटवारी राजभान त्रिपाठी को विशेष न्यायालय से सजा और जुर्माना होने के आदेश के बाद राजभान त्रिपाठी को पटवारी के पद से बर्खास्त करने का आदेश एसडीएम विजयराघवगढ़ ने जारी कर दिया है।