अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा मंगलवार को जारी किया गया आदेश पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जारी किया गया है। जिसमें आगामी त्योहारों नवरात्रि एवं दशहरा को लेकर संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होनें को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करने के लिये साम्प्रदायिक सदभाव, लोक व्यवस्था बनाये रखनेे हेतु असामाजिक एवं शरारती तत्वों को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्माे जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर हाईटेक एसएमएस एवं इंस्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक और सामाजिक, जातिगत विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेश का प्रसार नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों आदि में किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र का सार्वजनिक स्थल पर उपयोग व प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
समस्त प्रकार के आयोजनों की अनुमति क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त किये जाने के उपरांत ही आयोजन किया जायेगा। घरेलू एवं व्यवसायिक नौकरों और किरायेदारों एवं पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित पुलिस थाना में देने के उपरांत ही रखा जा सकेगा। साथ ही होटल, लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाकर ठहरने वाले व्यक्तियों के विवरण कार्यपालिक मजिस्ट्रेट व पुलिस के चाहने पर तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा एवं जारी किये जाने की तिथि से दो मास तक कटनी जिले की सीमा अंतर्गत पवृत्त रहेगा। आदेश के उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही कार्यवाही की जायेगी।