Housing construction Rule: 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण को मान्य किया जाएगा । शहरी क्षेत्रों में अनुमति से अधिक आवास का निर्माण करने वाले भवन मालिकों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। ऐसे 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण को मान्य किया जाएगा। इसके लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवासीय मामलों में कलेक्टर गाइड लाइन का 15 प्रतिशत प्रशमन शुल्क देकर निर्माण को वैध किया जा सकेगा।
प्रशमन शुल्क देकर वैध हो सकता था
अभी 10 प्रतिशत ही अतिरिक्त निर्माण प्रशमन शुल्क देकर वैध हो सकता था। व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग में आने वाले भवनों के लिए प्रशमन शुल्क 18 प्रतिशत रहेगा। ग्राम तथा नगर निवेश और नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने दिशा-निर्देश जारी करने के लिए संबंधित फाइल मंत्रालय भेज दी है।
भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरी क्षेत्रों में आवासीय अनुमति से अधिक निर्माण को अतिरिक्त शुल्क लेकर वैध करने की व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि सरकार इन्हें ना तो तोड़ पा रही थी और न ही राजस्व मिल रहा था। इसे देखते हुए शिवराज सरकार ने पहले 10 प्रतिशत निर्माण को वैध करने की अनुमति दी, पर जब मांग इस सीमा को 30 प्रतिशत तक करने के लिए आई तो उसे भी स्वीकार किया गया।
30 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को वैध करने प्रस्ताव भेजा
कुछ समय तक यह सीमा 30 प्रतिशत रही और फिर घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई। तत्कालीन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने फिर से 30 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को वैध करने प्रस्ताव भेजा, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी हो गई।
फिर निकल आई फाइल
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा में जनहित को प्राथमिकता देने और स्थानीय निकायों को स्वयं की आय बढ़ाने के विकल्प पर जोर देने की बात उठाई तो फिर अवैध निर्माण को वैध करने की फाइल निकल आई।
सभी स्तर पर सैद्धांतिक सहमति होने के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास और ग्राम तथा नगर निवेश संचालनालय ने विभाग को प्रस्ताव दिया है कि 30 प्रतिशत तक अनुमति से अधिक आवासीय निर्माण को मान्य करते हुए वैध किया जाए और इसके लिए संबंधित क्षेत्र की कलेक्टर गाइड लाइन का 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाए। यह अभी 10 प्रतिशत है।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से नियमों का यह संशोधन लागू होगा और 31 अगस्त तक ही अवैध निर्माण को वैध कराया जा सकेगा।