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14 Mar 2025, Fri

रेत के अवैध उत्खनन और शर्तो का उल्लंघन करने पर कलेक्टर न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय, मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक के विरुद्ध 31 करोड़ 94 लाख से अधिक का जुर्माना

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कटनी। रेत के अवैध उत्खनन और शर्तो का उल्लंघन करने पर कलेक्टर न्यायालय ने ऐतिहासिल फैसला सुनाया है। कलेक्टर न्यायालय ने मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लगभग 32 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

प्रकरण वर्ष 2018-19 का है, जिसमें यह आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने उत्खनित पट्टा क्षेत्र हेतु स्वीकृत रकवा के अलावा इससे लगे रकवा क्षेत्र में अवैध और नियम विरूद्ध खनिज रेत अवैध उत्खनन करने पर मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध 31 करोड़ 94 लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इसमें अवैध उत्खनित रेत मात्रा 26 हजार 400 घनमीटर पाई गई है।

इसके आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा उप पट्टाधारी एवं बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा0लि0 द्वारा 26 हजार 400 घनमीटर खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है जो कि उप पट्टाधारी व बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा0लि0 द्वारा खनिज रेत की विस्तृत ई-नीलामी सूचना में उल्लेखित आवश्यक शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।

मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने कलेक्टर न्यायालय को बताया कि फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निविदा शर्तो क्रमांक 2/7, 2/9, 2/11 और 2/12 का उल्लंघन किया गया है। निविदा शर्त की कंडिका 2/11 के अनुसार संबंधित को अवैध उत्खनन की सूचना भी देनी थी जो नहीं किया गया।

कलेक्टर न्यायालय में कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा खनिज शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन एवं अनावेदक के जवाब तथा प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तोवजों का सूक्ष्म परिशीलन किया गया। इसके बाद कलेक्टर ने अनावेदक अवैध उत्खननकर्ता के विरूद्ध कुल 31 करोड़ 94 लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।

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जिसमें अवैध उत्खनित रेत मात्रा 26 हजार 400 घनमीटर की रायल्टी राशि के रूप में 26 लाख 40 हजार रूपये का 60 गुना 15 करोड़ 84 लाख रूपये की शास्ति और शास्ति के अलावा समतुल्य राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 15 करोड़ 84 लाख रूपये की राशि शामिल हैं। उप पट्टाधारी व बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इन्फ्राटेक इंडिया प्रा0लि0 को यह राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा करने का आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिया गया है।

 

By Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम