Breaking
14 Mar 2025, Fri

उच्चतर माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में उच्च न्यायालय का आदेश, एनसीसी ‘सी’ प्रमाणपत्र विवाद पर कार्रवाई के निर्देश

...

जबलपुर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा से सम्बंधित एक याचिका में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है । याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि आवेदन पत्र जमा करते समय एनसीसी ‘सी’ प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त अंक नहीं दिए गए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने दलील दी कि यह गलती याचिकाकर्ता द्वारा इस विचार से की गई थी कि दस्तावेजों की आवश्यकता केवल दस्तावेज़ सत्यापन के समय होगी, लेकिन विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस कारण, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त अंक नहीं मिल पाए। याचिकाकर्ता ने इस संदर्भ में दिनांक 11.07.2024 को शासन को एक प्रतिनिधित्व पत्र प्रस्तुत किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई ।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि एक समान याचिका संजय महोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य को ग्वालियर बेंच ने स्वीकार किया और वहां के प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के लंबित प्रतिनिधित्व पर विचार करने के निर्देश दिए गए। इसलिए, वर्तमान याचिकाकर्ता भी समान व्यवहार की मांग कर रहे हैं।


उच्च न्यायालय ने पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश राज्य को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता के लंबित प्रतिनिधित्व पर विचार करें और इस पर कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करें । याचिकाकर्ता की ओर से इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के उपरांत, राज्य सरकार को आदेश 30 दिनों के भीतर पारित करना होगा । याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने मामले की पैरवी की ।

 

By Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम