food inspection report In Katni: अस्वच्छ खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, कटनी की 3 दुकानों पर 45 हजार का जुर्माना
food inspection report In Katni: अस्वच्छ खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, कटनी की 3 दुकानों पर 45 हजार का जुर्माना

कटनी। food inspection report In Katni: अस्वच्छ खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, कटनी की 3 दुकानों पर 45 हजार का जुर्माना। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत दही का नमूना अवमानक पाये जाने और कुकीज एवं तिल लड्डू का नमूना मिथ्याछाप पाये जाने पर तीन संस्थानों के विक्रेता संचालकों के विरूद्ध अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। खाद्य पदार्थ के अवमानक व मिथ्याछाप मिलने के इन तीन मामलों को मिलाकर कुल 45 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया गया है।
food inspection report In Katni: अस्वच्छ खाद्य पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई, कटनी की 3 दुकानों पर 45 हजार का जुर्माना
होटल एण्ड रेस्टोरेंट पहुंचकर खाद्य पदार्थ दही और पनीर का नमूना लिया
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 6 सितंबर 2023 को समदड़िया सिटी के सामने माधवनगर स्थित डरबी होटल एण्ड रेस्टोरेंट पहुंचकर खाद्य पदार्थ दही और पनीर का नमूना लिया। इसका पंचनामा बनाकर खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल जांच हेतु भेजा गया। जहां से दही के नमूने को अवमानक घोषित कर दिया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुये न्याय निर्णायक अधिकारी और अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी साधना परस्ते ने कार्यवाही करते हुए अवमानक दही के नमूने के लिए प्रतिष्ठान के विक्रेता जेठानंद बलवानी हेमू कलाणी वार्ड शांति नगर के विरूद्ध 15 हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित कर दिया है।
इसी प्रकार दो अन्य मामले में सुनवाई करते हुये न्याय निर्णायक अधिकारी श्रीमती परस्ते ने आयुष ट्रेडर्स झंडा चौक उमरियापान से 30 दिसंबर 2021 को लिये गये ट्रेडिशनल कुकीज और तिल लड्डू में मिलावट होने का जांच प्रतिवेदन भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त होने के बाद प्रचलित प्रकरण में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधान के तहत विक्रेता दुकानदार आशीष चौरसिया निवासी वार्ड नंबर 2 उमरिया पान को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ पाये जाने के कारण 15 हजार रूपये का जुर्माना किया गया।
खाद्य पदार्थ शिवा ट्रेडिशनल कुकीज का संग्रह
साथ ही संचालक सपना सेल्स झूझेलाल मार्केट भर्तीपुर जबलपुर द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ शिवा ट्रेडिशनल कुकीज का संग्रह एवं विक्रय करने पर 15 हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। अर्थदंड की राशि तीनों प्रतिष्ठानों के संचालकों व कारोबार कर्ताओं को ट्रेजरी चालान के माध्यम से 30 दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिये गए हैं।