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नरवाई जलाने पर ढीमरखेड़ा पुलिस की कार्रवाई: 4 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

नरवाई जलाने पर ढीमरखेड़ा पुलिस की कार्रवाई: 4 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

नरवाई जलाने पर ढीमरखेड़ा पुलिस की कार्रवाई: 4 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा फसल अवशेष नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के बाद भी आदेश का उल्लंघन कर नरवाई जलाने पर पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में 4 व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

नरवाई जलाने पर ढीमरखेड़ा पुलिस की कार्रवाई: 4 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई FIR

तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम पटना के ग्राम कोटवार जगदीश दाहिया द्वारा पंचनामा एवं पटवारी हलका का पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए श्रीमती रूक्मणि पति सुमेर सिंह निवासी ग्राम भमका द्वारा नरवाई में आग लगाकर जलाने पर शुक्रवार को ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। खेत में नरवाई जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होने से प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही अग्नि दुर्घटना, पशु-पक्षियों की हानि और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही लोकसुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। आपदा की स्थिति आशंका बनी रहती है। जिससे कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित होती है। इसके मद्देनजर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

इसी प्रकार पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में ही गुरूवार 3 अप्रैल की रात झिन्ना पिपरिया के 3 व्यक्तियों के विरूद्ध भी नरवाई जलाने संबंधी प्राथमिकी झिन्ना पिपरिया के ग्राम कोटवार कृष्णपाल दाहिया द्वारा दर्ज कराई गई। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन कर नरवाई जलाने पर झिन्ना पिपरिया निवासी कृष्णकुमार श्रीवास्तव एवं रामप्यारे कुशवाहा और रमेश कुर्मी द्वारा क्रमशरू खसरा नंबर 218, 280 और 224/1 में फसल अवशेष जलाना पाया गया। इन तीनों के विरूद्ध भी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

 

Usha Pamnani

20 वर्षों से डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया की पत्रकारिता में देश-विदेश, फ़िल्म, खेल सहित सामाजिक खबरों की एक्सपर्ट, वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में वरिष्ठ जिला प्रतिनिधि
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