प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा: दिल्ली पब्लिक स्कूल सहित मध्य प्रदेश के 4 स्कूल पेरेंट्स को वापस करेंगे 38 करोड़ रुपये, जिला प्रशासन जबलपुर का आदेश जारी। जबलपुर जिला प्रशासन ने चार निजी स्कूलों को अवैध तरीके से बढ़ाई और वसूली गई फीस के 38 करोड़ नौ लाख रुपये 30 दिन के भीतर अभिभावकों को वापस करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही स्कूलों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कलेक्टर दीपक सक्सेना की अध्यक्षता में गठित जिला समिति ने चार स्कूलों द्वारा अवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया है। इन स्कूलों में कैंट स्थित सेंट जोसेफ कान्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकंडरी स्कूल, गेब्रियल हायर सेकंडरी स्कूल रांझी, दिल्ली पब्लिक स्कूल मंडला रोड और संजीवनी नगर स्थित रायल सीनियर सेकंडरी स्कूल शामिल हैं।
63 हजार से अधिक विद्यार्थियों से वसूली फीस
जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि उक्त स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 63 हजार नौ विद्यार्थियों से 38 करोड़ नौ लाख रुपये फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले गए थे।