7th pay commission news पारिवारिक पेंशन Family Pension को लेकर बड़ी खबर है। आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए फैमिली पेंशन के नियमों के बड़ा बदलाव कर दिया है।
इस बदलाव के बाद अब इस पेंशन योजना में अभी तक चली आ रही 7 साल की लगातार सेवा की शर्त हटा दी गई है जो अभी तक अनिवार्य थी। इस नए नियम से देश के हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। सैन्यकर्मी परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।
रक्षा मंत्रालय ने सैन्यकर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को मिलनेवाली इनहांस्ड आर्डनरी फेमिली पेंशन (ईओएफपी) पाने के लिए सात साल लगातार सेवा की अनिवार्य शर्त हटा दी है।
पहले सात वर्ष सेवा के बाद ही परिवार को यह पेंशन मिलती थी। सोमवार को एक अधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
बयान के मुताबिक यह पेंशन सैन्यकर्मी के आखिरी वेतन की आधी होती थी और यह उसकी मृत्यु के दिन से दस वर्ष तक परिवार को मिलती थी। बयान के मुताबिक सात वर्ष तक लगातार सेवा की आवश्यक शर्त को अक्टूबर, 2019 से हटा दिया गया है।
ईओएफपी सैन्यकर्मी के वेतन की आधी होती थी तो आर्डनरी फेमिली पेंशन (ओएफपी) वेतन का 30 फीसद मिलती थी। इसके अलावा, रक्षा बल के वो कर्मी जिनकी मृत्यु सात साल की निरंतर सेवा पूरी किए बिना पहली अक्टूबर 2019 से पहले दस साल के भीतर हुई है, उनका परिवार भी पहली अक्टूबर 2019 से ईओएफपी के लिए पात्र होगा।