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14 Mar 2025, Fri

प्रोन्नति में एससी-एसटी आरक्षण के लिये आदेश जारी

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नई दिल्ली। केंद्र ने शुक्रवार को अपने सभी विभागों और राज्य सरकारों को और एसटी वर्ग के कर्मचारियों के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश जारी कर दिया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।

कार्मिक मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि प्रोन्नति के प्रत्येक आदेश में इस बात का साफ तौर पर उल्लेख होना चाहिए कि यह प्रोन्नति सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जा सकने वाले आदेश के अधीन होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पांच जून को केंद्र सरकार को कानून के मुताबिक एससी-एसटी वर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति प्रदान कर दी थी।

इस संबंध में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस दलील पर संज्ञान लिया था जिसमें कहा गया था कि विभिन्न हाई कोर्टों और इसी तरह के मामले में 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी यथास्थिति के आदेश से प्रोन्नति की पूरी प्रक्रिया ठप हो गई है। इसके बाद जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह को इसकी अनुमति प्रदान कर दी थी।

 

By Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम

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