मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि अगर रिटायरमेंट से पहले किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसकी बेटी और बहु को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसको लेकर एक आदेश भ्ज्ञी जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि इससे पहले किसी सरकारी कर्मचारी की मौत होने के बाद मृतक की पत्नी या पति अनुकंपा नियुक्ति के योग्य है की नहीं या फिर उसे सरकारी नौकरी में लेने से मना कर दिया जाता थ। लेकिन अब सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति में बेटे या बेटी को नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है।
अब बहु को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
सरकार के संसोधित आदेश के अनुसार अब विधवा बहु भी अनुकंपा नियुक्ति पाने की हकदार होगी। इसके अलावा विधवा बेटी जो मृतक परिवार पर पुरी तरह से आश्रित हो. साथ ही आश्रित की पति या पत्नी न हो। उसे भी अनुकंपा नौकरी मिल सकेगी। इससे पहले दिवंगत सरकारी कर्मचारी की संतान सिर्फ विवाहित बेटियां ही मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी की ओर से नामांकित किए जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति पाने की पात्र थीं।