EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के पैसे को कब निकाला जा सकता है, इसे लेकर कर्मचारियों के मन में कई सवाल होता हैं। हर कर्मचारी सोचता है कि पैसा निकालने का क्या फायदा होगा। इसी वजह से वे कई बार लंबे समय तक पैसे निकालते नहीं हैं। क्या आपको पता है कि आपका EPF खाता भी अपने आप बंद हो सकता है जिसके बाद आपको PF का पैसा निकालना मुश्किल भरा काम होता है।
किस स्थिति में बंद होता है EPF अकाउंट:
यदि आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई और आपने अपना EPF का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं करवाया है। इसके अलावा यदि इस खात में 36 महीनों में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो तीन साल बाद यह अपने आप बंद हो जाएगा और यह EPF के निष्क्रिय (Inactive) खातों में जुड़ जाएगा। इसके बाद आपको अपना निकालने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप अपने बैंक के केवाईसी की मदद से यह पैसा निकाल सकते हैं और अब अच्छी बात यह है कि आपको अपने निष्क्रिय EPF खाते पर ब्याज भी मिलता है।
EPFO के मुताबिक निष्क्रिय खातों से जुड़े क्लेम निपटाने में सावधानी रखना जरूरी है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्लेम का भुगतान सही दावेदारों को हो।
निष्क्रिय खाता:
जिन प्रोविडेंट खातों में 36 महीनों तक अंशदान की राशि जमा नहीं होती है, उन्हें EPFO निष्क्रिय खातों की श्रेणी में डाल देता है। पहले ऐसे खातों पर ब्याज नहीं मिलता था लेकिन ईपीएफओ ने 2016 में नियम में बदलाव किया और अब ऐसे खातों पर भी ब्याज मिलता है।